उदयपुर : लेकसिटी मॉल स्थित रिलायंस मार्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है जहां चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू ट्रैप (Glue Trap) का उपयोग किया जा रहा है। यह न केवल एक अमानवीय कृत्य है, बल्कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) का भी उल्लंघन है।
ग्लू ट्रैप एक ऐसा उपकरण है जिसमें चूहा चिपक जाता है और फिर वह घंटों तक या कभी-कभी पूरे दिन तक तड़प-तड़प कर मरता है। यह तरीका न केवल चूहे के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, बल्कि यह हमारे समाज की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है।
सरकारी प्रतिबंध के बावजूद जारी है उपयोग
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया और राजस्थान सरकार ने पहले ही ग्लू ट्रैप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद अगर ऐसे उपकरण बाज़ार में बिक रहे हैं और बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे हैं, तो यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।
जनता और प्रशासन से अपील: