राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2023

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Published on : 12 Jun, 25 10:06

पीड़ितों को 64.25 लाख रूपये का पारित किया प्रतिकर

श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव मागो (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में मंगलवार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री मुनेश चंद यादव ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2023 से संबंधित कुल 23 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें से 18 आवेदनांं में लाभान्वितों को 64,25,000 रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में पारित की गई।
     बैठक में जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव यादव, अध्यक्ष बार संघ श्री जसवंत भादू व लोक अभियोजक एवं उपनिदेशक अभियोजन जिला न्यायालय डॉ. चन्द्र प्रकाश भी उपस्थित रहे।
एडीजे श्री यादव ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना, 2023 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है, जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में आवेदन किया जा सकता है।


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