प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आमन्त्रित

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Published on : 29 May, 25 05:05

श्रीगंगानगर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों, समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।


राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम श्रीगंगानगर के परियोजना प्रबंधक श्री वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि पीएम-एजेएवाई योजना के अन्तर्गत बैंकों, बैंकिग संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समूहों को शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने हैं।

 
किरयाना दुकान, मोबाइल रिपेयर, टेन्ट हाउस, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू-व्हीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, जूता निर्माण, बेकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेड गारमेन्ट दुकान आदि हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या राशि 50,000 रूपये जो भी दोनां में से कम हो, तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि पीएम-एजेएवाई योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, समूह कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम के कमरा नंबर 45 कलेक्ट्रेट परिसर श्रीगंगानगर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं।


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