जिला कलक्टर ने ली राजस्व एवं उपनिवेशन अधिकारियों की मासिक बैठक राजस्व अधिकारी क्षेत्र की प्रत्येक घटना के प्रति विशेष चौकसी बरते- जिला कलक्टर

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Published on : 27 May, 25 05:05

राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को समय सीमा में निस्तारित करने के दिए निर्देश

जिला कलक्टर ने ली राजस्व एवं उपनिवेशन अधिकारियों की मासिक बैठक  राजस्व अधिकारी क्षेत्र की प्रत्येक घटना के प्रति विशेष चौकसी बरते- जिला कलक्टर

जैसलमेर जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की प्रत्येक घटना एवं गतिविधियों के प्रति विशेष चौकसी बरते एवं समय रहते निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे आमजन की परिवेदनाओं को धैर्य से सुन कर उनके स्तर से होने वाली कार्यवाही को समयपूर्वक करके उन्हंे राहत दें।

जिला कलक्टर श्री सिंह ने सामवार को जिला कलक्ट्री सभागार में आयोजित राजस्व उपनिवेशन अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम के साथ ही उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल, फतेहगढ़ भरत गुर्जर, पोकरण लखाराम, भणियांणा उपखण्ड अधिकारी के साथ जिले के तहसीलदार एवं उपनिवेशन तहसीलदार उपस्थित थे।

जिला कलक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को समय सीमा में निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उन्होंने काश्तकारी अधिनियम के लम्बित प्रकरणों को भी समय पर निस्तारण करने पर जोर दिया। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे राजस्व वसूली कार्य पर विशेष फोकस रखते हुए बकाया एवं चालू राजस्व वसूली करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने धारा 91 में दर्ज प्रकरणों को भी तहसीलदारों को गंम्भीरता से निस्तारित करने के साथ ही आगामी पन्द्रह दिवस में बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों में भी उचित कार्यवाही करते हुए समय पर पात्र लोगों को खातेदारी अधिकार देने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त, आयोगों से प्राप्त प्रकरणों को गंम्भीरता से लेते हुए समय सीमा में निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उन्होंने रोडा एक्ट वसूली की चर्चा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों को रोडा एक्ट वसूली में पूर्ण सहयोग देकर वसूली कराने के निर्देश प्रदान किए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने बैठक में एजेण्डेंवार बिन्दुओं को विस्तार से रखा एवं उन्होंने राजस्व कैसेज, धारा 251 राजस्थान काश्तकार अधिनियम में लम्बित प्रकरणों, धारा 91 के बकाया प्रकरणों के साथ ही राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक भूमि आंवटन के प्रकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को -फाईल का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये।


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