अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज छूट

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Published on : 10 May, 25 01:05


उदयपुर, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एक मुष्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती खुषबु शर्मा ने बताया कि योजना के दो चरण हैं। प्रथम चरण 1 मई से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा। इसमें एक मुष्त चुकारा करने पर अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगा। इसमें ऋणियांे को केवल दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। श्रीमती शर्मा ने समस्त ऋणी प्रथम चरण में उक्त योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की अपील की है।


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