डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

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Published on : 06 May, 25 05:05

आवेदक की उम्र 18 से अधिक और राज्य सेवा में कार्यरत नहीं होना प्रमुख शर्त, वितीय संस्थान में डिफॉल्टर भी योजना से बाहर

जैसलमेर सरकार की बजट घोषणा संख्या 182 के अनुसार राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढाने के उदेश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जैसलमेेर के महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि योजना के तहत इन वर्गो के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करना/विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनांतर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया, जिससे इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि योजना की पात्रता में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी, आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। केन्द्र/राज्य सेवा में कार्यरत नही होना चाहिए। भागीदारी एव एलएलपी फर्म, सहकारी समिति कम्पनी के मामले में आवेदक संस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व होना चाहिए। आवेदक पूर्व में बैंक/वितीय संस्थान से लिए गये ऋण में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी

महाप्रबंधक ने बताया कि इसके लिये ऋण सीाम प्रावधान में उद्यम के प्रकार अधिकतम ऋण सीमा में विर्निमाण क्षेत्र 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ है। ऋण सुविधा ब्याज अनुदान में नवीन/विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि ब्याज अनुदान में 25 लाख रूपये तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन मनी अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो, ऋण वितरण के उपरांत तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में दस्तावेज में आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया में आवेदन पत्र जिला उद्योग एवम् वाणिज्य केन्द्र, जैसलमेर से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजो सहित अनिवार्य रुप से कार्यालय में जमा किया जाएगा। इच्छुक उद्यमी जिला उद्योग एवम् वाणिज्य केन्द्र, जैसलमेर में पूरी जानकारी ले सकते है।


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