जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को कारण बताओ नोटिस
बांसवाड़ा
राजस्थान सरकार में फाइलों में कागज़ों की लौटा फेरी कर करंट लगने से हरीश चरपोटा मजदूर की आत्मा आज भी भोला राम के जीव की तरह भटक रही है और कोर्ट निर्णय की पालना में मुआवजा राशि के लिए बुड्ढे मां बाप दर दर की ठोकरें खाते, भटक कर गुहार लगा रहे है किन्तु ढ़ाक के तीन पात की तरह न तो मुआवजा दिया जा रहा हैं नहीं संविदा पर नौकरी दी जा रही हैं जबकि वास्तविकता तौर पर समकक्ष प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मुआवजा ओर सरकारी नौकरी दी गई हैं।
उल्लेखनीय हैं कि 04.03.2022 को बांसवाड़ा कोर्ट के निर्णय उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराने पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी कर इति श्री कर ली है ।
इधर निदेशक बीकानेर ने शासन सचिवालय स्थित सयुक्त विधि परामर्शी को पत्र लिखकर अध्ययीन प्रशासनिक स्वीकृति मांगी है तीन साल तक 04.03.2022 को कोर्ट का निर्णय अवगत नहीं कराने ओर इसी प्रकरण में एवीवीएनएल द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में 306/2022 में शिक्षा विभाग को प्रत्यर्थी बनाए जाने पर भी पैरवी नहीं करने पर लताड़ लगाई है।
*अब आगे क्या*:- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को पीड़ित परिवार को कोर्ट निर्णय की पालना में मुआवजा राशि का भुगतान करवाना होगा और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रकरण में उचित पैरवी करनी होगी
*कोर्ट निर्णय*:- इसके पश्चात FIR और न्यायालय प्रकरण 032 दिनांक 2013 से माननीय न्यायालय बांसवाड़ा में विधिक कार्यवाही चल रही थी और दिनांक 04.03.2022 को कोर्ट निर्णय 80 : 20 RSEB : शिक्षा विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुआ। जिसमें शिक्षा विभाग को आदेश अनुसार मूल राशि 6,74,800 में से प्रतिवादी 1. संस्था प्रधान राउमावि अमरथुन 2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बांसवाड़ा 3. शिक्षा निदेशक जी बीकानेर को 6,74,800 का 20% यानी 1,34,960 मूल राशि और दिनांक 09.07.2013 से 08.03.2024 तक 7% वार्षिक ब्याज से 10 वर्ष 8 माह की राशि 1,00,770 कुल रुपया 2,35,770 है अक्षरे दो लाख पेतीस हजार सात सौ सत्तर रुपए और आज दिनांक 07.04.2025 तक कुल ब्याज संलग्न करे तो लगभग 1,34,960 (मूल) + 1,00,770 (ब्याज) = 2,35,770 (08.03.2024 तक) + 20,000 (07.04.2025 अनुमानित) कुल राशि 2,55,770/- मृतक के परिवार को भुगतान किया जाना है।
जिसका भुगतान नहीं होने और कोर्ट निर्णय की पालना नहीं करने से राउमावि अमरथुन के विरुद्ध ड्रिक्री कार्यवाही हो रही है।
*वर्तमान स्थिति प्रकरण में*:-
उक्त प्रकरण 032/2013 , इज्जियारी संख्या 08/2024,CIS NB 354/2014 में निर्णय की पालना में वर्तमान संस्था प्रधान ने दिनांक 04.03.2022 के निर्णय पर बार-बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को रजिस्टर डाक ईमेल एवं व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित में मार्गदर्शन मांगा गया है जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बांसवाड़ा में वित्तीय प्रस्ताव 923/24.03.2025 एवं 27.03.2025 के तहत वाहक स्तर पर बीकानेर निदेशालय में प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं और प्रकरण में प्रतिरक्षण हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को पत्रांक 300/24.03.2025 को प्रेषित कर अपर लोक अभियोजक श्री गौरव उपाध्याय विद्वान वकील नियुक्त किया गया है। इसी प्रकरण में श्रीमान शिक्षा निदेशक जी बीकानेर ने राज्य सरकार के शासन सचिवालय जयपुर स्थित संयुक्त विधि परामर्शीय विधि प्रकोष्ठ को मार्गदर्शन हेतु पत्रांक 29722/बांसवाड़ा/2013 दिनांक 27.02.2025 को संलग्न प्रति अनुसार प्रेषित किया गया है।
मैने 07.01.2021 को राउमावि अमरथुन स्कूल में कार्यग्रहण किया था बड़ी मुश्किल से बूंद बूंद सहेज कर स्कूल राउमावि अमरथुन को दिल से जमाया है उक्त कुर्की प्रकरण ने मुझे तोड़ कर रख दिया है यह मेरे 700 विद्यार्थियो का भविष्य है हर चौखट पर गुहार लगा रहा हूं कुर्की से पहले मौत आ जाए
उक्त करंट लगने पर मौत मज़दूर की घटना पूर्व की है कोर्ट निर्णय /हाई कोर्ट में एवीवीएनएल द्वारा अपील में प्रत्यर्थी बनाए जाने सहित हर जानकारी सभी उच्चाधिकारियों को अवगत कराई गई हैं और मार्गदर्शन मांगा है निर्णय विभाग स्तर पर प्रक्रिया चल रही हैं ऊपर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता?
अरुण व्यास