मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना लागू

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Published on : 04 May, 25 03:05

अवधिपार व दण्डनीय ब्याज होगा माफ



उदयपुर,  उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले ऋणियों (किसानों) के लिए सहकारिता विभाग के प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है।
सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत जिन किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण ले रखा है एवं किसी कारण से ऋण राशि का चुकारा समय पर नहीं कर पाये उनको अपना जनआधार एवं मोबाईल नम्बर बैंक में प्रस्तुत कर योजनानुसार राशि 30 जून 2025 से पूर्व जमा करवाने पर दण्डनीय ब्याज एवं ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। दण्डनीय ब्याज एवं ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। भूमि विकास बैंक अध्यक्ष ने बताया कि यदि ऋणी की मृत्यु हो चुकी है तो ऋणी का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नोमिनी का जनआधार तथा मोबाइल नम्बर बैंक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर उक्त योजना की सम्पूर्ण जानकारी बैंक के प्रधान कार्यालय उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।


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