राजपुत महासभा प्रथम चरण मतदान चार जुन को 

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Published on : 04 Jun, 23 01:06

राजपुत महासभा प्रथम चरण मतदान  चार जुन को 

 
उदयपुर  राजपुत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग के आगामी प्रथम चरण चुनावों के मतदान हेतु समस्त तैयारियां पुर्ण हो गई है तथा  दिनांक 4 जुन 2023 को मतदान होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि राजपुत महासभा प्रथम चरण चुनावों में संरक्षक श्रेणी के तीन, आजीवन श्रेणी के एक सदस्य के निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरांत, आजीवन श्रेणी के पांच सदस्यों तथाः साधारण श्रेणी के बारह सदस्यों, कुल स़़त्रह सदस्यों के निर्वाचन हेतु, दिनांक 4 जुन 2023 को प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक राजपुत महासभा के केन्द्रिय कार्यालय रावजी का हाटा स्थित राजपुत भवन में मतदान होगा।
सोलंकी ने बताया कि आजीवन श्रेणी के पांच पुरूष सदस्य पदों पर निर्वाचन हेतु दस उम्मीदवार हैं तथा आजीवन श्रेणी के 107 मतदाता ( 4 महिला मतदाता) इस हेतु मतदान करेंगे। साधारण सदस्य श्रेणी के 9 पुरूष सदस्य व 3 महिला सदस्य कुल 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु कुल 23 उम्मीदवार हैं जिनमें 6 महिला तथा 17 पुरूष है,जिनके निर्वाचन हेतु 608 साधारण श्रेणी के मतदाता ( 52 महिला मतदाता) मतदान करेंगे। साधारण श्रेणी के 12 पदो के निर्वाचन के लिये 23 उम्मीदवारों के खडे हो जाने से विशालकाय मतपत्र ए 3 साईज के बडे कागज पर दो पृष्ठों का बनवाया गया है ताकि मतदाता सहुलियत से छाप लगा सके और मत खारिज ना होसके और चुनाव प्रबंधन टीम में अन्य जातियो के वरिष्ठ अभियंताओं, कृषि वैज्ञानिकों को चुना गया है ताकि निष्पक्षता पुर्ण मतदान प्रक्रिया संपादित होसके।
सोलंकी ने बताया कि मतदान, चुल्हा आधारित परिवार में से केवल एक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा अतः जिन चुल्हा आधारित परिवारों के एक से अधिक सदस्यों के नाम उपरोक्त सुची में प्रकाशित हो गये हैं ,उन परिवारों में से सिर्फ एक सदस्य को मतदान का अधिकार होगा और मतदान से पुर्व मुख्य चुनाव अधिकारी या उनकी चुनाव टीम  भी ऐसे चुल्हा आधारित परिवार के संबंधित सदस्य से मुल जनाधार कार्ड, से वेरीफाई कर संतुष्टि के उपरांत ही संबंधित परिवार के एक सदस्य को मतदान हेतु पात्रता रहेगी अन्यथा मतदान हेतु पात्रता नही रहेगी। इस प्रकार के किसी भी विवाद में मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय ही अंतिम व मान्य रहेगा।  
सोलंकी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार का हिसंक व धमकियों भरा वातावरण देखने में आरहा है, उसे देखते हुए चुनाव लड रहे दोनों पैनलो को निर्देशित किया गया है कि मतदान केन्द्र के दोनो तरफ 50 फीट की दुरी तक चुनाव प्रचार निषेध रहेगा और किसी भी उम्मीदवार का मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा। सिर्फ मतदाता को मतदान केन्इ्र में मतदान हेतु प्रवेश मिलेगा।
सोलंकी ने बताया कि संपुर्ण चुनाव प्रक्रिया से मतगणना समाप्ति तक की अवधि में राजपुत महासभा कार्यालय परिसर में मद्यपान संपुर्ण निषेध रहेगा तथा इस अवधि में मद्यपान करके राजपुत महासभा कार्यालय परिसर में अशांति फैलाने वाले उम्मीदवार या मतदाता को चुनाव प्रकिया से तुरंत बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
सोलंकी ने बताया कि शांतिपुर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिये समस्त तैयारियां पुरी कर ली गई हैं और अगर कल 4 जुन को मतदान 3 बजे समाप्त होगया और संपुर्ण मतदान प्रक्रिया शांतिपुर्ण रही तो कल शाम ही मतगणना की जाकर परिणाम घोषित किये जायेंगे अन्यथा 5 जुन सोमवार को मतगणना की जाकर चुनाव परिणाम घोषित किये जायेंगे।

 


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