तमिलनाड़ु की लौटाई गई नीट सीटों से जुड़़ी याचिका खारिज

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Published on : 24 Jun, 22 06:06

तमिलनाड़ु की लौटाई गई नीट सीटों से जुड़़ी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया‚ जिसमें तमिलनाड़ु द्वारा लौटाई गई राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (नीट) की सुपर–स्पेशियलिटी २०२१ की ९२ ‘इन–सर्विस कोटा सीट' को बढ ई गई सीट में शामिल करने और उन्हें उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी‚ भले ही वे पहले राउंड़ में शामिल क्यों न हुए हों । न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा‚ नौ मई को न्यायालय ने सभी खाली पड़़ी सुपर–स्पेशियलिटी सीटों के लिए इस शर्त के साथ ‘मॉप–अप' राउंड़ की मंजूरी दी थी कि यदि कोई चिकित्सक इसमें पहले शामिल हो चुका है‚ तो उसे फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने कहा‚ हम फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जब खास निर्देश दिये गये हैं‚ तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पीठ ने कहा‚ हमें नहीं लगता कि इस अदालत द्वारा पारित फैसले के आलोक में हमें याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्त की गई दलीलों पर आगे नहीं बढना चाहिए। 


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