डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा ने लोक अदालत में 42 वर्ष पुराने मुकदमे में पीड़ित को मिला न्याय

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Published on : 16 May, 22 09:05

के डी अब्बासी

डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा ने लोक अदालत में 42 वर्ष पुराने मुकदमे में पीड़ित को मिला न्याय

कोटा ।  राष्ट्रीय लोक  अदालत के माध्यम से कनवास डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा ने 66राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।  जिसमें सुनवाई के दौरान एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 मोहनलाल बनाम कन्हैयालाल प्रस्तुत हुआ, जिसमें वादीगण मोहनलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मदारिया वगैरा एवं कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी मदारिया प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। प्रकरण में डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा एवं वादी अधिवक्ता  नरेन्द्र कुमार कटारिया  ने दोनों पक्षकारों से समझाईश की गई। इस प्रकरण में दोनों पक्षों में 10 वर्षों से विवाद चलने से वार्तालाप भी बन्द हो रखा था ।समझाईश से प्रभावित होकर दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना से  राजीनामा प्रस्तुत किया तथा विवादित वादग्रस्त भूमि ग्राम मदारिया का राजीनामा अनुसार बंटवारा करने हेतु सहमति दी गई।    
इसी प्रकार एक अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट दावा मोहनलाल नागर बनाम चतरा में वादी मोहनलाल नागर निवासी जगदीशपुरा एवं प्रतिवादी चतरा पुत्र काना जाति अहीर निवासी बिशनपुरा एवं रामेश्वर पुत्र गोपाल उपस्थित हुये।  उक्त प्रकरण में भी दोनों पक्षो के बीच 1980 की रजिस्ट्री के बाद भी सभी विक्रेताओं के नाम हटकर क्रेता के नाम सम्पूर्ण ख़रीदी गई भूमि का नामांतरण न होने से वाद चल रहा था ।दोनों पक्षों से समझाईश की गई तथा लोक अदालत एवं आपसी सहमति से वाद का निस्तारण करने हेतु समझाईश दी जाकर समय दिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर ग्राम ग्राम बिशनपुरा की वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा करने हेतु निवेदन किया गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने के पश्चाता दावा डिक्री किया गया तथा दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश जारी किये गये।


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