ए.डी.जे. द्वारा स्कूली छात्रों को R.T.E. कानून के बारे में बताया

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Published on : 21 Apr, 22 06:04

ए.डी.जे. द्वारा स्कूली छात्रों को R.T.E. कानून के बारे में बताया

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर राज. के निर्देशानुसार एवं जारी एक्शन प्लान के तहत आज सर्वोदय किड्स कॉन्वेंट स्कूल में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) शिव प्रसाद तम्बोली प्रतापगढ़ ने विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिसमें प्राधिकरण द्वारा बच्चों को बाल विवाह निषेध कानून, जन्म मृत्यु पंजीकरण, डाकन प्रथा निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, एवं संविधान में उल्लेखित मूल भूत कर्त्तव्यांे के बारे मंे समझाया। इसके अलावा सचिव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 की पालना हो रही है अथवा नहीं इस बारे मंे विद्यालय प्रबन्धन द्वारा जानकारी ली गई। 


 


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