घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर करवाना होगा पुलिस वेरिफिकेशन- एसपी

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Published on : 13 Jan, 22 10:01

वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई

घरेलू नौकरों व किरायेदारों का 48 घण्टों के भीतर करवाना होगा पुलिस वेरिफिकेशन- एसपी

कोटा। कोटा शहर मे नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने शहर में कार्यभार संभालते ही अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है जिसके तहत शहर भर में अपराधों पर लगाम लगाते हुए आमजन में विश्वास कायम करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं । 

सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशानुसार शहर में स्थित प्रत्येक घर, हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक अपने किरायेदार (पेइंग गैस्ट , विद्यार्थी ) व घरेलू नौकर ( ड्राइवर , चौकीदार , हॉस्टल कर्मी सहित अन्य नौकर ) का ब्यौरा किरायेदार या घरेलू नौकरों को रखने के 48 घण्टों के अन्दर संबंधित थाने में जमा करवाना होगा।

वर्तमान में जिन घरों , हॉस्टल व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों के यहां पूर्व से किरायेदार या घरेलू नौकर है, उनकी जानकारी 13 जनवरी से 15 दिन के अन्दर संबंधित थाने में देनी होगी।

पुलिस अधीक्षक की अच्छी सोच

शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत   कि अच्छी सोच है कि किरायेदारो या बाहर से आए हुए व्यक्तियों का अभी तक कोई डेटा ना पुलिस के पास उपलब्ध है ना ही किसी के पास ऐसे में कई अपराधी तत्व शहर के कई हिस्सों में पनाह लिए हुए हैं ऐसे में मकानों में रह रहे हर व्यक्ति का योरा एकत्रित हो जाएगा तो उससे हर व्यक्ति की पहचान तथा डेटाबेस तैयार हो जाएगा।

किसी ने शरण भी दे रखी होगी वह भी पकड़ा जाएगा

शहर में अपराधियों को अगर किसी ने शरण भी दे रखी है और उसने उसका ब्यौर या डाटा पुलिस को नहीं दिया गया है तथा किसी मामले में उसकी पकड़ हो जाती है तब वह कहां रहता है इसकी तहकीकात होगी तो मकान मालिक या उसको सहयोग करने वाले या उसका डेटाबेस जमा नहीं कराने वाले के खिलाफ ही विधिक कार्रवाई होगी ऐसे में अपराधी तत्वों को शरण देने वाले या सहयोग करने वालों की भी पहचान हो सकेगी।

मालिक अनिवार्य रूप से कराएं सत्यापन

पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मालिकों को अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा अगर नहीं कराते हैं तो उनके मकान में कोई नौकर या अन्य व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी जिसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। 

ऐसे करें आवेदन-

ऑफलाइन आवेदन में किरायेदार / घरेलू नौकरों का सत्यापन हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन से सत्यापन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में मकान मालिक व किरायेदार / घरेलू नौकर के सभी आवश्यक विवरण भरें। फॉर्म को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन के लिए police.rajasthan.gov.in लिंक से राजस्थान ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित वेबपेज में " citizen service " का चयन करें और " verification form " पर क्लिक करें। पूरी जानकारी के साथ आवश्यक फोटो और आईडी प्रूफ अपलोड करे।


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