नईं दिल्ली, सरकार ने देश में वितरण के लिये दान स्वरूप या बिना किसी लागत के प्राप्त आयातित कोविड संबंधित राहत सामग्रियों पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईंजीएसटी) से 30 जून तक छूट देने की सोमवार को घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को भारत से बाहर के कईं परमार्थ संगठनों, कॉरपोरेट इकाइयों और अन्य संगठनोांइकाइयों से देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित, दान स्वरूप या बिना लागत के प्राप्त कोविड- 19 राहत सामग्रियों पर आईंजीएसटी से छूट के अनुरोध मिले थे। बयान के अनुसार, इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित और बिना लागत के प्राप्त कोविड राहत सामग्रियों पर आईंजीएसटी से छूट की मंजूरी दी है।