जैसलमंेर, राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 3 मई प्रातः 5 बजे से 17 मई-2021 प्रातः 5 बजे तक ’’ महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा ’’ घोषित किया है। इस पखवाडे के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये गये हंै।
जिला कलक्टर आशीष मोदी ने नवीन गाईड लाईन की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जिले में सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।
उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नवीन गाईडलाइन के दिशा-निर्देश प्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि वे जिले में नवीन गाईडलाइन की पालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन से भी आह्वान किया कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में जो गाईडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें ताकि हम कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोक सकें।
उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सोमवार, 3 मई से शुरू होने वाले ’’ महामारी रेड अलर्ट - जन अनुशासन पखवाड़े’’ में जिले में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा निम्न पर ये प्रतिबंध नहीं होंगे -
- उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसम्पर्क, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि की अनुमति होगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों का समय सांय 4 बजे तक रहेगा।
- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत।
- उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।
- यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात् ही ऐसा किया जा सकेगा। कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था दो गज दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाएगी। कार्यालय स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पोजिटिव या फिर सम्भावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बन्द किया जा सकेगा।
- फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
-प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेंट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
- दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य सोषल डिस्टेंस के साथ ही ‘‘नो मास्क-नो सर्विस‘‘ की अनिवार्य पालना करनी होगी।
- बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने, जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।
- निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।
- खाद्य पदार्थ एवं किराणे का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा एवं रिटेल दुकानंे, पशु चारे से सम्बन्धित रिटेल एवं थोक दुकानें, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/ परिसर, आॅप्टिकल सम्बन्धी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसी प्रकार डेयरी एवं दूध की दुकानंे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 11 बजे एवं सांय 5 बजे 7 बजे तक, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें, सब्जियां एवं फलों के ठेले/रिक्षा/आॅटो रिक्षा, मोबाईल वेन प्रतिदन प्रातः 6 बजे सांय 5 बजे तक अनुमत होंगे।
-शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार, 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार, 17 मई प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः अवकाश रहेगा। (डेयरी व दूध, मण्डीयां, फल एवं सब्जियां देने वाले ठेले को छोड़कर)
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
-निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होगें। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आवष्यक सेवाओं को छोडकर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिषत तक ही अनुमत होगी, जिसमें कोई यात्री खडे़ होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।
-पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
- वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीद, बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
- टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेषन सम्बन्धी दस्तावेज एवं अपना पहचान पत्र आवष्यक रूप से साथ रखना होगा।
- समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
- विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकेगा, जिनमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। विवाह समारोह में बैड-बाजा वादकों को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। शादी समारोह आयोजन के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी एवं जारी गाईडलाईन की पालना करनी होगी।
- अंतिम संस्कार/अत्येष्टि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाॅश, सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
- धार्मिक स्थलों पर प्रबन्धन द्वारा ही पूजा अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे।
- सिनेमा हाॅल/ थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बन्द रहेंगे, स्वीमिंग पूल/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुले रहेंगे।
- समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरी आदि बन्द रहेंगे। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन यथावत रहेगा। आॅन लाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।
- बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक ही अनुमत होंगे।
- सेबी, स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगा। सभी आवष्यक वस्तुएं आदि का ईकाॅमर्स से वितरण अनुमत होगा।
- भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।
- इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
- मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिक।
- एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही भरवाया जा सकेगा।
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- निजी सुरक्षा सेवाएं।
- समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
इस दौरान सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर मोदी ने बताया कि महामारी रेड अलर्ट -जन अनुशासन पखवाडे़ के दौरान आमजन की स्वास्थ्य रक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है, इसलिए सभी को इसकी पालना करनी है। उन्होंने बताया कि गाईडलाईन की पालना कराने के लिए गैर अनुमत गतिविधियों को सख्ती से रोका जाएगा।
जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे घर पर ही रहें तथा अत्यन्त आवश्यक होंने पर ही नियमों की पालना करते हुए घर से बाहर निकलें।