उदयपुर जिले में 3 मई तक जारी रहेगा जन अनुशासन पखवाड़ा

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Published on : 19 Apr, 21 14:04

कलक्टर ने जारी किए विस्तृत निर्देश

उदयपुर जिले में 3 मई तक जारी रहेगा जन अनुशासन पखवाड़ा

 कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण उदयपुर जिले में 19 अप्रेल की सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रहेगा।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन एवं प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है। वहीं उदयपुर की जनता को पूर्ण अनुशासन के साथ सहयोग देने की अपील की है। इस अवधि में सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा हैं, प्रतिबंधित होंगे।
ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
कलक्टर ने बताया कि जन अनुशासन पखवाडा के दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कण्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, ,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन, नगर निगम,नगर विकास प्रन्यास,विद्युत, पेयजल,स्वच्छता, टेलिफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगे। इसके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगें।
अन्य राज्यों के यात्रियों को आरटीपीसीआर दिखाना अनिवार्य: 
बस स्टेण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घण्टे के अंदर करवाई आरटी- पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु तथा सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा सेवाऐं को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है।
अनुमत दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी:
खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें शाम 5 बजे तक अनुमत होगी। एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी। सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन द्वारा सांय 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। साथ ही अर्न्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर संचालित ढाबें एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी।
मण्डी में फसलों की खरीद होगी:  
कलक्टर देवड़ा ने बताया कि जिले में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाए, किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी।
टीका लगवाने की अनुमति:
45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्टेªशन करवा रखा हैं, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होेगी किन्तु साथ में रजिस्टेªशन सम्बन्धित दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 से 8 बजे तक छूट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी वहीं विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
इसके साथ ही फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं, बैंकिग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि को छूट रहेगी। वहीं सेबी-स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।
भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण किया जा सकेगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।
इन्हें मिलेगी आवागमन की अनुमति 
इस पखवाड़े के दौरान इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को भी अनुमति होगी। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) आउटलेट की सेवायें रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।
कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं, निजी सुरक्षा सेवाऐं व समस्त उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सकें एवं सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जायें, जिससे कि आवागमन में सुविधा हों। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
उल्लंघन पर होगी कार्यवाही:
कलक्टर ने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट/पुलिस उपअधीक्षक द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती हैं। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय हैं। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।


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