मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने का आहवान

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Published on : 17 Apr, 21 09:04

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक  लाभ उठाने का आहवान

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में युनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की बजट घोषणा 2021-22 की पालना में 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले भर में ई-मित्र केन्द्रों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। जिले के नागरिक अपने पास के किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जाकर एवं लाभार्थी स्वयं भी ऑनलाइन चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इसके तहत प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर तथा शहरी क्षैत्र के विभिन्न वार्डों में कोविड टीकाकरण स्थलों पर आगामी 30 अप्रेल तक क्षैत्रवार शिविर लगवाये जा रहे है।

जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक अर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि लघु सीमांत कृषक, संविदाकर्मीयों को ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने, प्रीमियम जमा करने तथा प्रिंटीग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। इस श्रेणी से अन्य लाभार्थीयों को पंजीयन शुल्क नहीं देना पडेगा परंतु 850 रूपये प्रीमियम राशि के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। लाभार्थी वेबसाइट ीमंसजीण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते है अथवा किसी भी ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। रजिस्ट्रेशन हेतु जनाधार कार्ड या जनाधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 30 अप्रेल तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीयन करवाता है तो इस योजना का लाभ 1मई से मिलना प्रारंभ हो जायेगा। 30 अप्रेल के बाद इस योजना में पंजीयन करवाने पर योजना का लाभ आगामी 1 अगस्त से मिलना शुरू होगा। अतः 30 अप्रेल-2021 तक इस योजना में पंजीयन करवाकर शीध्र लाभ लें।

इस योजना में कोई भी परिवार 850 रूपये का प्रीमियम जमा करवा कर 5 लाख रूपये तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत बीमित परिवार को कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी एवं संबंधित निजी अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसे कैशलेस उपचार की व्यवस्था होगी अर्थात किसी भी तरह का खर्च देने की जरूरत नहीं होगी। राज्य के बड़े शहरों में रेफर होने की स्थिति में इस योजना सूची में सम्मिलित अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकेंगे।

उन्होने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज एवं प्रोसीजर शामिल किए गए हैं, मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाईयां, तथा डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा खर्च भी पैकेज में शामिल होगा। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रूपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा होगा। इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य तक ही सीमित है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एनएफएसए पात्र परिवार व एसईसीसी पात्र के लिए प्रीमियम के तहत निःशुल्क (पंजीयन व पॉलिसी के प्रिन्ट की आवश्यकता नहीं) है। इसी क्रम में लघु एवं सीमान्त कृषक एवं राज्य के संविदा कार्मिक के लिए प्रीमियम के अन्तर्गत निःशुल्क (पंजीयन जरूरी ई-मित्र पर ) है। इसके साथ ही राज्य के अन्य पात्र परिवार के लिए प्रीमियम राशि 850 रूपये निर्धारित है, जो की प्रतिवर्ष (पंजीयन जरूरी ई-मित्र पर करवाया जाना होगा) है।

इस योजना में पंजीकृत व्यक्ति को 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार का लाभ मिलेगा। जिला कलक्टर ने सभी से आहवान किया कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण 30 अप्रेल से पूर्व करावें।


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