संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू

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Published on : 16 Apr, 21 04:04

संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू

भीलवाड़ा,  प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने गुरूवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।

आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर के भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर, चन्द्रशेखर आजाद नगर, बापुनगर, जवाहर नगर, पटेल नगर, पुलिस लाईन, बीएसएल फैक्ट्री, कांचीपुरम, गांधीनगर, बाबाधाम, विवेकानन्द नगर, लक्ष्मी विहार, शारदा एवरग्रीन, बंसत विहार व इसी प्रकार थाना सर्किल कोतवाली में वैभवनगर, गोकुल विहार, शास्त्रीनगर, श्याम विहार, सिंधुनगर, पंचवटी, कुमुद विहार, हरिजन काॅलोनी, कांवाखेडा तथा थाना सर्किल सुभाषनगर के सोफिया स्कुल के पास, पथिक नगर, आर.सी. व्यास काॅलोनी, आर.के. काॅलोनी, सुभाषनगर, अंसारी मोहल्ला सांगानेरी गेट, वीएसपी नगर, आरवीआरएस मेडीकल काॅलेज, संजय काॅलोनी, नेहरू रोड, वर्धमान काॅलोनी, राधेनगर, सांगानेर, विद्युतनगर, सिविल लाईन, शिवमग्रीन काॅलानी, गुलशन काॅलोनी, सुशान्त सिटी, गुलनगरी, कलकीपुरा, एवं थाना सर्किल भीमगंज में माणिक्य नगर, तिलक नगर, नेहरू विहार खटीक मोहल्ला, गुलजार नगर, गुलमंडी के चिन्हित क्षेत्रो में यह निषेधाज्ञा गुरूवार से लागू हो गई है।


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