बोली से शेष रही दुकानों की रिजर्व प्राइस व कम्पोजिट फीस में छूट

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Published on : 07 Apr, 21 09:04

बोली से शेष रही दुकानों की रिजर्व प्राइस व कम्पोजिट फीस में छूट

उदयपुर,  राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में आबकारी बंदोबस्त के तहत वंचित दुकानों की रिजर्व प्राइस व कम्पोजिट फीस में छूट देते हुए पांचवे चरण की बोली के लिए 10 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है। यह छूट मदिरा की उन्ही दुकानों के लिए मिलेगी जिन पर पूर्व के किसी भी चरण में बोली नहीं लगी हो।
आबकारी आयुक्त डॉ जोगाराम ने बताया कि जिन देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित विदेशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के लिए पूर्व के किसी भी चरण में बोली लगी है और बोलीदाता बेकआउट हो गए उन दुकानों की मूल रिजर्व प्राइस एवं मूल कम्पोजिट फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शेष बची उन दुकानों के लिए जिन पर किसी चरण में कोई बोली नहीं लगी उनमें रिजर्व प्राइस व कम्पोजिट फीस में छूट दी गई है। सीमावर्ती व मेला क्षेत्र की शेष दुकानों की न्यूनतम रिजर्व प्राइस व कम्पोजिट फीस में 35 प्रतिशत की छूट दी गई है व बोली से वंचित अन्य शेष दुकानों के लिए यह छूट 20 प्रतिशत निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि जिन दुकानों के लिए पूर्व के चरण में बोली लगी और बेकआउट की स्थिति बनी है उन दुकानों अमानत राशि में बदलाव किया गया है। 50 लाख तक की रिजर्व प्राइस वाली दुकान के लिए अमानत राशि 2 लाख रुपए, 50 लाख से 2 करोड़ तक की रिजर्व प्राइस वाली दुकान के लिए 3 लाख रुपए व 2 करोड़ं से अधिक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राइस वाली दुकान के लिए अमानत राशि 5 लाख रुपए रखी गई है। जिन दुकानों की पूर्व में बोली नहीं लगी उनकी अमानत राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि पांचवे चरण की ऑनलाइन नीलामी 10 अप्रैल को आयोजित होगी। इसके लिए बुधवार प्रातःकाल 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो जाएंगे जो 9 अप्रैल रात्रि 11.59 तक किए जा सकेंगे। शेष शर्तें पूर्ववत रखी गई हैं।


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