अधिवक्ता संरक्षण एक्ट लागू करने की मांग

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Published on : 06 Mar, 21 05:03

महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्ता पर हमला करने वालों की नहीं करेगा पैरवी उदयपुर के वकील

अधिवक्ता संरक्षण एक्ट लागू करने की मांग

उदयपुर.। उदयपुर शहर में तैनात महिला न्यायिक अधिकारी एवं बार एसोसिएशन के अधिवक्ता को घर में जाकर धमकाने वाले अभियुक्तों की  बार एसोसिएशन ने पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने एक बैठक करके ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी सदस्यों की वह आमंत्रित अधिवक्ताओं की बैठक में महिला न्यायिक अधिकारी के घर जाकर धमकाने वाले पटवारी राहुल बावती एवं बार एसोसिएशन के  अधिवक्ता देवी लाल जाट घर जाकर धमकाने एवं हमला करने वाले अभी गणों के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीन आने वाले समस्त न्यायालय में उनकी अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी शर्त पर पैरवी भी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

बता दे अधिवक्ता देवी लाल जाट के घर पर जाकर अधिवक्ताओं ने उसे धमकाने तथा हमला करने का दुस्साहस किया है। अधिवक्ता पर हमला लोकतंत्र के एवं पक्षकारों को न्याय दिलाने की व्यवस्था पर करारा प्रहार है।

वही न्यायिक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट पर घर जाकर धमकाने एवं जान लेने की धमकी देने वाले पटवारी के राहुल बावती की भविष्य में न्यायालय में पेरवी करने से अधिवक्ताओं ने इनकार करने का निर्णय लिया है

 

बार एसोसिएशन की आपात बैठक में अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि  अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले लोगों का न्याय व्यवस्था पर यह सीधा प्रहार है जिसे  किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

 

बता दे उदयपुर जिला एवं न्यायालय परिसर में स्थित अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट  को धमकाने एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के एवज में भूपालपुरा पुलिस ने पटवारी राहुल बावती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

अधिवक्ताओं के साथ न्याय व्यवस्था पर भी हमले की इस घटना को लेकर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया तथा राज्य सरकार को शीघ्र ज्ञापन भेजकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने के सख्त कदम उठाने की मांग की।

बार एसोसिएशन के महासचिव चक्रवर्ती सिंह राव ने कहां की ने इस तरह के कृत्य करने वालों की पैरवी  कोई अधिवक्ता नही करेगा

बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नीलांक्ष द्विवेदी सचिव राजेश शर्मा वित्त सचिव पृथ्वीराज तेली, सहव्रत सदस्य महेंद्र सिंह आमंत्रित  सदस्य हरीश पालीवाल आदि ने एक स्वर में ऐसे कृत्य करने वालों को न्याय प्रणाली के अनुसार उचित दंड मिलना आवश्यक बताया, क्योंकि यह सीधा एक न्यायिक प्रणाली के ऊपर सीधा प्रहार  किया गया है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ओर ऐसे कृत्य करने वालो को उचित दण्ड मिलना चाहिए।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि इस निर्णय की उदयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी उन्होंने उदयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी उन्होंने जरिए टेलीफोन प्राप्त की है। उन्हें फोन पर कई अधिवक्ताओं ने भी इस निर्णय को लेने का आग्रह किया है।


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