पेट्रोप पंपों पर बने सीएनजी स्टेशन तीसरे पक्षों के लिए नहीं होंगे उपलब्ध

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Published on : 01 Dec, 20 05:12

पेट्रोप पंपों पर बने सीएनजी स्टेशन तीसरे पक्षों के लिए नहीं होंगे उपलब्ध

नईं दिल्ली, पेट्रोल पंपों पर लगने वाले सीएनजी स्टेशन तीसरे पक्ष के लिये किराये को लेकर उपलब्ध नहीं होंगे। गैस नियामक पीएनजीआरबी ने इसकी जानकारी दी।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी अंतिम नियमन के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईंओसी) जैसी तेल विपणन कंपनियों को अपने उन पेट्रोल पंपों पर सीएनजी स्टेशन लगाने की इजाजत नहीं होगी, जिन्हें शहरी गैस के किसी लाइसेंसधारक को सीएनजी की आपूर्ति करने के लिये अलग रखा गया है।

पीएनजीआरबी ने अंतिम नियमनों में वैसे शहरी गैस वितरण नेटवर्क की खुली उपलब्धता के संबंध में प्रावधान स्पष्ट किये हैं, जिनकी विपणन की विशिष्ट अवधि पूरी हो चुकी है।नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि न्यूनतम पांच साल की विशिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद तीसरे पक्ष एक शुल्क देकर शहरों तथा जिला नियामकीय स्टेशनों तक गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। उसने कहा, हालांकि सीएनजी संपीड़न व वाहन में गैस डालने से संबंधित उपकरणों व सुविधाओं को साझा नहीं किया जा सकेगा। नियम के अनुसार, पीएनजीआरबी किसी विशेष क्षेत्र में घरों की रसोईं घरों तथा औदृाोगिक उपयोक्ताओं को पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) तथा वाहनों के लिये सीएनजी की खुदरा आपूर्ति के लिये निकायों को लाइसेंस देता है। 


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