भीलवाड़ा / जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने उपखण्ड अधिकारी फूलियांकला श्री सुनील पवांर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्राण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के तहत नोटिस जारी किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आरोप पत्रा में उपखण्ड अधिकारी पर आरोप है कि निर्वाचन कार्य के दौरान मुख्यालय पर पर्याप्त समय नहीं दिया गया जिससे निर्वाचन कार्य में अनावश्यक शिथिलता बनी रही। उन पर दूसरा आरोप लगाया गया कि श्री सुनील पवांर उपखण्ड अधिकारी फुलियांकला द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला प्रशासन के संज्ञान में लाये बिना पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु आवंटित ई.वी.एम. मशीनों की स्ट्रांग रूम में सीलिंग की गई। पंचायत समिति करेड़ा के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी तृतीय चरण के लिए मतदान हेतु पोलिंग पार्टियों के रवानगी के दिन स्ट्रांग रूम खुलने एवं ई.वी.एम. मशीनों के डिस्पेच के अधिकांश समय अनुपस्थित रहें। अन्य आरोप में रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर पोलिंग पार्टियों के रिपोर्टिंग समय से पूर्व ही पहुंच कर व्यवस्था का जायजा लिया जाना था परंतु प्रशिक्षण एवं रवानगी स्थल पर देरी से पहुंचे जिससे ई.वी.एम. मशीनों का वितरण समय पर प्रारंभ नहीं हो सका। जिससे प्रशिक्षण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा अव्यवस्था बनी रही।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य एक समयबद्व एवं अति मतत्वपूर्ण कार्य है। रिटर्निंग अधिकारी के पद पर आसीन होने से महत्ता व जिम्मेदारी अति महत्वपूर्ण है। परंतु निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई जिससे य पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्यौतक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने करेड़ा पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फूलियांकला के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी बिजोलिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।