जैसलमेर - दुर्ग संरक्षण समिति की बैठक में आवश्यक चर्चा

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Published on : 22 Oct, 20 04:10

जिला कलक्टर ने अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने के लिए योजबनाद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए

जैसलमेर - दुर्ग संरक्षण समिति की बैठक में आवश्यक चर्चा

जैसलमेर / जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण के लिए गठित समिति की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें दुर्ग संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर आवश्यक चर्चा के उपरान्त जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी विश्नोई सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में खासकर राज्यस्तरीय फोर्ट एपेक्स सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन, बुर्ज संख्या 44 एवं 45 में निवासरत व्यक्तियों के अन्यत्र स्थानान्तरण, दुर्ग में आरयूआईडीपी द्वारा स्थापित सीवरेज लाईन में अतिरिक्त संयोजन जोड़ने के लिए अनुमति, मोहरी हिस्से में सीवरेज कार्य, हिल फोर्ट्स बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन, भूमिगत बिजली लाईन बिछाने आदि विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

जिला कलक्टर आशीष मोदी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर के अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा जैसलमेर दुर्ग में अनधिकृत निर्माण एवं व्यवसायिक गतिविधियों के चिह्नीकरण के उपरान्त प्रस्तुत सूची पर चर्चा करते हुए कहा कि दुर्ग में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला कलक्टर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बारे में जल्द कार्यवाही करें। जिला कलक्टर ने बताया कि यह कार्य संयुक्त टीम बनाकर किया जाएगा, जिसमें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन, नगर परिषद तथा पुलिस आदि के अधिकारी शामिल होंगे। इसके लिए पहले समझाईश की जाएगी और उसके बाद जरूरी हुआ तो नियमानुसार निर्णायक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के प्रति उदासीन बने रहने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला कलक्टर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अब तक चिह्नित अवैध निर्माण व अतिक्रमणों की सूची जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने दुर्ग संरक्षण एवं इससे संबंधित विषयों पर जानकारी दी और अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया।


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