विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल

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Published on : 21 Sep, 20 08:09

विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल

भीलवाड़ा / जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने एक आदेश जारी कर अनलाॅक-4 क्रियान्वयन के लिए गत 30 अगस्त से प्रदत्त गाइडलाइन के भाग-बी नकारात्मक सूची निषिद्ध गतिविधियों में संशोधन करते हुए अनलाॅक-4 अवधि में कंटेनमेंट जाॅन के बाहर निषिद्ध गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये है। विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगें शामिल।
नकाते ने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम आगामी 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे। लेकिन कंटेनमेंट जाॅन के बाहर लिखित अनुमति जारी रहेगी। फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकत्र्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। इसी प्रकार कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी वही मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
अन्तेष्ठि, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेसमास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जायेगी।


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