उपस्थित नही होने वाले दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

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Published on : 14 Aug, 20 03:08

जिला कलक्टर ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 36 प्रकरण किये निस्तारित

 उपस्थित नही होने वाले दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

जिला अभाव अभियोग व निराकरण समिति की हुई बैठक
जिला कलक्टर ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 36 प्रकरण किये निस्तारित
बैठक में उपस्थित नही होने वाले दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

श्रीगंगानगर,  जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में जिला जनअभियोग निराकरण एवं सर्तकता समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगभग 4 माह बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिन अधिकारियों को जो जांच प्रकरण दिये गये है, जांच कार्य सही समय पर व गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को राहत दी जा सके।
जिला कलक्टर ने सर्तकता समिति की बैठक में पंजीकृत 100 प्रकरणों में 36 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया तथा कई प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण सर्तकता समिति से हटा दिये गये है तथा लम्बित प्रकरणों में आगामी बैठक तक पूर्ण जांच रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधीशाषी अभियंता दक्षिण खण्ड तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी के प्रकरण होने के बावजूद बैठक में नही आने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस दिये जायेंगे। जिला कलक्टर ने बैठक में पुरानी आबादी निवासी मोहनलाल का नगरपरिषद से संबंधित प्रकरण को तथा डी ब्लाॅक में गल्र्स पीजी हाॅस्टल से संबंधित प्रकरण को निस्तारित कर दिया। वहीं पर श्रीगंगानगर कोपरेटिव इंडस्ट्रीयल स्टेट लिमिटेड द्वारा सुविधा क्षेत्र में काटे गये भूखण्ड से संबंधित प्रकरण को लम्बित रखा गया है।
इसी प्रकार राजकीय भूमि ग्राम 12जीडी में अवैध निर्माण से संबंधित प्रकरण में न्यायालय स्थगन के कारण प्रकरण को ड्राप कर दिया गया है। ग्राम पंचायत करडवाला के 10केआरडब्ल्यू की 14 बीघा नहरी भूमि को नियम विरूद्ध अकृषि मे परिवर्तन संबंधी प्रकरण को भी लम्बित रखते हुए जांच कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये है। रामसिंहपुर में अवैध निर्माण से संबंधित प्रकरण की सुनवाई करते हुए संबंधित एसडीएम को आगामी बैठक में निस्तारात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
अनूपगढ के वार्ड नम्बर 25 निवासी नागरिक की बिना भूपरिवर्तन के कृषि भूमि पर चल  रही फैक्ट्रीयां व धर्मकांटा संचालन से संबंधित प्रकरण में एसडीएम अनूपगढ को प्रकरण में नियमानुसार निस्तारण कर कार्यवाही रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत जानकीदासवाला में नरेगा कार्यों में अनियमितता संबंधी प्रकरण की सुनवाई हुई तथा राजपुरा पीपेरन निवासी साहबराम के कृषि भूमि के इन्तकाल चढ़वाने संबंधी प्रकरण में एसडीएम सुरतगढ़ को निर्देशित किया कि तहसीलदार के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सूरतगढ़ शहर के सीवरेज कार्यों में अनियमितता संबंधी प्रकरण में जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये है।
जिला कलक्टर ने ग्राम सेवा सहकारी समिति की चारदिवारी की राशि गबन के संबंध में जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण को ड्राप कर दिया गया है। तहसील पदमपुर के 73 एनपी में अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण की सुनवाई करते हुए रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को ड्राप कर दिया गया है। गांव धालेवाला में नरेगा के तहत मिलने वाली राशि का एयर स्टेट पेमेंट बैंक द्वारा भुगतान किये जाने संबंधी प्रकरण को लम्बित रखा गया है तथा आवश्यक रिपोर्ट मांगी गई है। ढाबाझालार के नागरिक द्वारा माता का मृत्यु प्रमाण पत्रा जारी करने संबंधी प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हो जाने के कारण प्रकरण को ड्राप कर दिया गया है। सर्तकता समिति में पंजीकृत प्रकरणों के अलावा अन्य नागरिकों की भी सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह रतनू, न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा, नगरपरिषद आयुक्त श्रीमती प्रियंका बुडानिया, पेयजल के अधीक्षण अभियंता श्री बलराम शर्मा, विधुत विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री जे.एस.पन्नू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। (फोटो सहित)


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