जैसलमेर / उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई ने आदेश जारी कर अमरसागर ग्राम के वार्ड नं 02 को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के आदेश को प्रत्याहारित (रिवोक) कर लिया है। इसी प्रकार अन्य आदेश में उपखण्ड अधिकारी ने प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित वार्ड संख्या 20,15,10,31,43,6, 25 तथा 01 में शिथिलता दी हैं।
उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं यथा किराणा, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, रसोई गैस, जनरल स्टोर की दुकानों, बैंक, एटीएम, व सरकारी कार्यालय के संचालन को कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना के साथ यथा चेहरे पर मास्क एवं सामाजिक दूरी रखते हुए अनुमत किया गया हैं। उक्त सेवाओं के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं हैं।
उक्तानुसार आवश्यक सेवाओं के लिए आमजन का विचरण अनुज्ञेय होगा।इसके लिए पृथक से कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में जारी पूर्ववर्ती निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जैसलमेर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगी।