जैसलमेर, मजिस्ट्रेट जैसलमेर दिनेश विश्नोई ने आपदा प्रबन्धन नियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीट एक्ट की धारा 2 के तहत जैसलमेर नगर परिषद् के वार्ड संख्या 12 एवं 15 के आंशिक हिस्से तथा ग्राम म्याजलार को हाई रिस्क जोन होने से पूर्ण प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड ऎरिया) घोषित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी के अनुमति के न तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व न ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
आदेश के अनुसार गृह विभाग, राजस्थान सरकार के 18 मई को जारी आदेश के तहत अनुमत गतिविधियां विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेंगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे। जैसलमेर के तहसीलदार समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेंटाईन के पर्यवेक्षक के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेत्र में पूर्व में जारी आदेश प्रवृत्त रहेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।