राज्यबीमा कटौती के प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने के निर्देश : आज है अंतिम तिथि

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Published on : 15 Jul, 20 05:07

राज्यबीमा कटौती के प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने के निर्देश : आज है अंतिम तिथि

उदयपुर / जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को राज्य बीमा पॉलिसी के लिए हुई कटौती के घोषणा पत्र पूर्व में बताई गई अंतिम तिथि 15 जुलाई तक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को जमा कराने को कहा है।
विभाग की सहायक निदेशक सुश्री श्वेता तिवारी (उदयपुर शहर) एवं मोतीलाल आडोत (उदयपुर ग्रामीण) के अनुसार कॉविड-19 आपदा के कारण बीमा की कटौती मई देय जून 2020 एवं जून देय जुलाई 2020 के वेतन से राज्य सरकार के निर्देशानुसार की गई है। माह मई 2020 एवं जून 2020 का वेतन भी ऑनलाईन ही पारित किया गया था तथा मई एवं जून 2020 के वेतन से मार्च की बीमा कटौती की गई परन्तु ऑनलाईन किये जाने के कारण इस कार्यालय को बीमा के प्रथम कटौती व अधिक कटौती के घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुए है। इस संबंध में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों अपने अधीन कार्यरत अधिकारी-कार्मिक, जिनकी बीमा की प्रथम कटौती की गई है, उनके आवश्यक दस्तावेज  15 जुलाई तक राज्य बीमा कार्यालय को भिजवाने को कहा है।
उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कॉविड-19 आपदा के कारण मार्च देय अप्रेल 2020 का वेतन कोषालय द्वारा ऑनलाईन ही पारित किया गया था, राज्य सरकार के आदेशानुसार मार्च देय अप्रेल 2020 के वेतन से बीमा कटौती नहीं की गई। प्रतिवर्ष मार्च देय अप्रेल के वेतन से अधिकारियों-कर्मचारियों की बीमा प्रथम एवं अधिक कटौती की जाती है। ताकि बीमा की पॉलिसी जारी की जा सके। राज्य बीमा पॉलिसी जारी करवाने के लिए व अधिक जोखिम वहन करने के लिए इन घोषणा प्रपत्रों की आवश्यकता रहती है। अधिकारी /कर्मचारी के एसएसओ लॉगिन से किये गये ऑनलाइन प्रथम घोषणा को डीडीओ अपने डीडीओ लॉगिन से प्रथम घोषणा पत्र को  फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा अधिकारी /कार्मिक की पॉलिसी जारी किया जाना सम्भव नही होगा। डीडीओ अपने लॉगिन से फॉरवर्ड करने के पश्चात ही इस कार्यालय को हार्डकॉपी भिजवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई  तक घोषणा पत्रों की हार्ड कॉपी इस कार्यालय को व्यक्तिशः भिजवाना सुनिश्चत करें अन्यथा भविष्य में किसी भी आकस्मिकता संबंधी जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी। पॉलिसी जारी करवाने हेतु एसआईपीएफ पॉर्टल ऑनलाईन किया हुआ प्रथम घोषणा-पत्र व जीए-55 (जिसमे मार्च 2020 के बीमा की कटौती की गई हो) संलग्न करना होगा।


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