नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए ITR-1 (सहज फॉर्म) को आयकर विभाग ने एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब है कि 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले वेतनभोगी व्यक्तिगत करदाता उक्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, जो लोग पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले हैं, वे अब भी पूरी प्रक्रिया को लेकर उलझन में हैं। पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग यह समझने की कोशिशों में लगे हैं कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं।