कंटेंटमेंट एरिया व कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा शेष शहर के लिए गाईडलाईन जारी

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Published on : 29 May, 20 16:05

कुछ गतिविधियां रहेंगी अनुमत, कुछ पाबंदिया भी लागू

कंटेंटमेंट एरिया व कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा शेष शहर के लिए गाईडलाईन जारी

उदयपुर, जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनन्दी ने शुक्रवार को शहर के कुछ क्षेत्रों से कंटेंटमेंट एरिया और कर्फ्यू हटाने के बाद शेष शहर में अनुमत गतिविधियों और पाबंदियों के संबंध में गाईडलाईन जारी की है।  
उन्होंने बताया कि ये गाईडलाईन कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु गृह मंत्रालय के पूर्व निर्देशों के अनुरूप ही है।

कंटेंटमेंट क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी:
जिला कलक्टर ने बताया कि शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार सूरजपोल व घंटाघर थाना क्षेत्र में कंटेंटमेंट एरिया 6 जून तक यथावत रहेगा और इन थाना क्षेत्र में कुछ जगह कर्फ्यू एरिया भी है ऐसे में इन दोनों थाना क्षेत्रों के कर्फ्यू एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं यथा मेडिकल दुकान, दूध व किराणा दुकानें खुल सकेंगी व वहां लोग अपनी आवश्यक जरूरतों के लिए दुकानों पर आवागमन कर सकेंगे।  

यह प्रतिबंध लागू रहेंगे:  
जिला कलक्टर ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध तथा सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

अनुमत कार्यस्थल 6 बजे बंद करने होंगे:
आदेशानुसार सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह समय सीमा निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियाँ। रात की पारी वाली फैक्ट्रियाँ। निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)
इसके लिए यह शर्त रहेगी कि इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक या स्टाफ सड़क पर नहीं आएगा तथा वर्णित प्रक्रियानुसार पारियों का अंतराल रखा जाएगा।

ये गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी:
आदेशानुसार सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगें। स्वास्थ्य/पुलिस/ सरकारी कर्मचारियों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में लिए गए होटल्स एवं आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी होटल एवं आतिथ्य सेवाऐं एवं बस डिपों, रेल्वे स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर कैंटीन भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा  हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्ट्स कॉम्पेलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। पान गुटका तम्बाकू आदि के सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबन्धित रहेगा।

कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न गतिविधियां अनुमत होगी:
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते हैं, तथापित क्लब हाउस व समान सुविधाऐं नहीं खुलेगी एवं दर्शकों को अनुमत नहीं होगी। रेस्टारेंट भोजनालय, मिठाई की दुकाने टेक-अवे एवं होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे एवं परिसर के अंदर किसी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी।
निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ समस्त दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट- “दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। एक समय पर छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।
मॉल्स में स्थित दुकानें इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकाने, सेलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे।

ये प्रावधान भी लागू होंगे:
आदेशानुसार अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
विवाह संबंधी समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। समााजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी एवं अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा।
अन्तिम क्रियाकर्म/अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी कार्यालयों के तहत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए विभाग/कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे।
वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान में आवश्यकता के अनुसार स्टाफ तथापि वर्क फ्रोम होम को प्रोत्साहित किया जावे।
अन्य निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे वहीं परिवहन के तहत कोई वाणिज्यिक यात्री वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा) आदि) अनुमत नहीं जब तक विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती।

सार्वजनिक स्थान पर ये नियम लागू होंगे:

आदेशानुसार सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पा मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा वहीं सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट- ‘‘दो गज की दूरी’’) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः  प्रतिबंधित है। जहाँ तक संभव हो घर से काम करने को व्यवहार में लाया जाए। इसी प्रकार कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
आदेशानुसार कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों में काम-व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये तथा सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर करना सुनिश्चित किया जावे।
इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जावे।
सभी नियोजनकर्ता को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल करने पर उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

पार्क व सामुदायिक पार्क खुलने का समय निर्धारित:
कलक्टर ने बताया कि कन्टेन्मेन्ट अथवा कर्फ्यू क्षेत्र को छोडते हुए रेड जोन में चलने, टहलने व व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क अथवा सामुदायिक पार्क निश्चित शर्तों के साथ खोलने हेतु अनुमत किया है। इन शर्तांे के तहत पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे तथा शाम को 4 से 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी टच कान्टेक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम/झूले आदि बंद/कवर करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा शाम को 6.15 पर ही सायरन/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से घोषणा करवाकर ठीक सायं 6.30 बजे गतिविधि बंद करवाई जाए। उन्होंने बताया कि यदि पार्क के अन्दर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा अतः यह सुनिश्चित किया जाये। किसी भी खास प्लाइंट पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाया जाए इस हेतु भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बार-बार घोषणा की जाए। उन्होंने कहा है कि चूंकि सार्वजनिक स्थान पर शराब/पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूंकना दण्डनीय हो यह प्रतिबंध भी लागू कराते हुए पालना सुनिश्चित कराएं। पार्कों में स्वच्छता व कचरा निपटान की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं।

एसडीओ करेंगे मॉनिटरिंग:
आदेशानुसार यह पाये जाने पर कि कोई भी अनुमत इकाई शर्तों की पालना नहीं  कर रहीं है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी वहीं कोई भी इकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में दिए गए निर्देर्शों की सघन मॉनिटरिंग हेतु पुलिस एवं संबंधित विभागों के साथ टीम बनाऐंगे तथा टीमों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना  निर्धारित प्रारूप् में ईमेल पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।


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