क्वारंटाइन नियमों की सख्त पालना अतिआवश्यक - जिला कलक्टर

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Published on : 27 May, 20 03:05

क्वारंटाइन भंग तो कानूनी कार्यवाही, जाना होगा इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन टाइन में

क्वारंटाइन नियमों की सख्त पालना अतिआवश्यक - जिला कलक्टर

भीलवाड़ा / जिला कलक्टर श्री राजेन्द्र भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से नागरिकों के बचाव एवं नियंत्राण हेतु जिला मुख्यालय, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाये गये हैं। बाहर से आने वाले प्रवासियों को इन सेंटर्स पर रखने के साथ ही होम क्वारेंटीन भी किया जा रहा है।
क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों द्वारा क्वारंटाइन भंग किया जा रहा है तथा अन्य राज्यों से आये प्रवासी व्यक्तियों के निरन्तर निर्बाध आवागमन के फलस्वरुप कोरोना संक्रमण बढने की संभावनाओं के मद्देनजर कोरोना नियमों की सख्त पालना अतिआवश्यक है।
              जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर निर्देश दिये हैं कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति द्वारा क्वारंटाइन भंग किये जाने की स्थिति में उसे चेतावनी जारी कर स्थानीय निगरानी समिति के सदस्यों को पुनः भंग नहीं किये जाने के क्रम में हिदायत दी जाये। होम क्वारंटाइन व्यक्ति द्वारा चेतावनी के बाद पुनः होम क्वारंटाइन भंग किये जाने की स्थिति में सीधे इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में कानूनी कार्यवाही के साथ शिफ्ट किया जाये साथ ही निगरानी समिति के सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाये।        
               होम क्वारंटाइन तथा इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के रिपिटेड प्रकरण सामने आने की स्थिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं बीसीएमओ उत्तरदायी होंगे।
                संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट, विकास अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा दैनिक आधार पर उपखण्ड मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित क्वारंटाइन सेन्टर्स एवं होम क्वारंटाइन व्यक्तियों का पृथक-पृथक रुप से न्यूनतम तीन क्वारंटाइन सेंटर एवं 10 होम क्वारंटाइन व्यक्तियों का प्रतिदिन रेण्डम निरीक्षण, जांच व्यक्तिगतरुप से करते हुए रिपोर्ट भिजवाई जाये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए टीमों का गठन कर स्वयं के पर्यवेक्षण एवं माॅनिटरिंग एवं निरीक्षण की रिपोर्ट भी भिजवाई जाये।
                अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों से कोरोना संक्रमण एवं नियंत्राण के मद्देनजर जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों पर स्थापित चैक पोस्टों की कार्यप्रणाली,/प्रक्रिया का रोटेशन से निरीक्षण किया जाये।
लगाये  दो प्रशासनिक अधिकारी
             जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय एवं जिले की सीमा क्षेत्रों में स्थापित चेकपोस्टों के रोटेशन से निरीक्षण एवं क्वारंटाइन सेंटर/होम क्वारंटाइन व्यक्ति के संबंध में जारी निर्देशों की पालना के लिये जिले में भ्रमण एवं पर्यवेक्षण हेतु माण्डल, करेडा, आसीन्द, रायपुर एवं सहाडा तहसीलों के लिये राजस्व अपील अधिकारी केसी. लखारा को तथा हमीरगढ, बनेडा, हुरडा एवं कोटडी तहसीलों के लिये उप महानिरीक्षण पंजीयन एवं मुद्रांक प्रभा गौतम को नियुक्त किया है। ये दोनों अधिकारी प्रतिदिन रोटेशन से आवंटित क्षेत्रों में भ्रमण उपरान्त बाद समीक्षा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे तथा जिला कलक्टर को रिपोर्ट करेंगे।      


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