माॅल में कार्यालय खुलेंगे, दुकानें नहीं शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे लेकिन अध्यापन नहीं

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Published on : 27 May, 20 02:05

माॅल में कार्यालय खुलेंगे, दुकानें नहीं शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे लेकिन अध्यापन नहीं

भीलवाड़ा/  जिला मजिस्टेªट श्री राजेन्द्र भट्ट ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर निषेधाज्ञा जारी की हुई है, लेकिन इसके साथ सरकार के आदेशों की अनुपालना में एक आदेश जारी कर माॅल में स्थित कार्यालय खुल सकेंगे। लेकिन कोई भी दुकान नहीं  खुल सकेगी।  इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं में केवल आवश्यक एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिये विद्यालय, महाविद्यालय आदि खुल सकेंगे। लेकिन शैक्षणिक कार्य में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा। इसी के साथ 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ की क्षमता नहीं रहेगी।
          इसी  आदेश के संदर्भ में जिले के सभी उपखण्ड मजिस्टेªटों को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं एवं जिले में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा में अनुमत गतिविधियों में उक्त वर्णित दुकानें खोली जा सकेगी।


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