लॉकडाउन 3 में ग्रीन बारां जिले में रियायतें 

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Published on : 04 May, 20 04:05

निषेधाज्ञा 17 मई तक,बस संचालन 4 मई से

लॉकडाउन 3 में ग्रीन बारां जिले में रियायतें 
कोटा (डॉ. प्रभात कुमार सिंघल) |  बारां जिले में लागू धारा 144 के आदेश आगामी 17 मई तक बढ़ा दी गई है। जिले में प्रमुख मार्गों पर बसों का संचालन 4 मई 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल 10 बसों का संचालन प्रारंभ किया गया है प्रत्येक बस में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए 25 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। यात्री भार के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
जिला कलक्टर  इन्द्र सिंह राव कहा कि लॉकडाउन 3 के तहत बारां जिला ग्रीन जोन में शामिल है जिसके कारण जिले को 4 मई से 17 मई 2020 तक विभिन्न रियायतें प्राप्त होंगी जिससे आमजन को राहत मिलेगी लेकिन रियायतों के साथ सोशल डिस्टेंस की पालना भी जरूरी है। 
कलक्टर राव रविवार को कोरोना आपदा के तहत दैनिक वॉर रूम की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण जिले को रियायते मिली है जिसके तहत रूट का निर्धारण कर जिले में आमजन की सुविधा हेतु बसों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही दुकानें भी खुलेंगी लेकिन व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने आदि नियमों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट व भोजनालय पर टेकअवे की सुविधा रहेगी। जिले में धारा 144 प्रभावी है अतः कहीं भी समूह में एकत्र होना अनुमत नहीं होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंस की नियमों की पालना के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम मोहम्मद अबूबक्र, सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा, एएसपी विजय स्वर्णकार सहित वॉर रूम के अधिकारी मौजूद थे।
लॉकडाउन 3 में अनुमत-
राज्य सरकार के निर्देशानुसार बस व बस डिपो का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता तक, साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी व एप बेस्ड कैब (ग्रीन व ऑरेंज जोन में चालक व केवल दो यात्री), स्पा और सेलून, निर्माण कार्य, जहां साइट पर श्रमिक मौजूद हों, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, कूरियर और पोस्टल सेवाएं, ई-कॉमर्स (केवल जरुरी सामान की आपूर्ति के लिए), आईटी सेवाएं, डेटा कॉल सेंटर, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, सेज, निर्यात आधारित इकाई, आवश्यक सामग्री, चिकित्सा उपकरण एवं दवा निर्माण इकाई। मोबाइल, लेपटॉप, स्टेेशनरी, कपड़े की दूकानें। निजी कार्यालय (33 प्रतिशत स्टाफ के साथ)। सरकारी कार्यालय (उप सचिव स्तर तक सभी अधिकारी, अन्य स्टाफ 33 प्रतिशत उपस्थिति)। बैंक व वित्तीय संस्थाएं। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर सेवाएं ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक। शराब, गुटखा, पान की दूकानें। माल वाहक, निजी चार पहिया वाहन (चालक के अलावा केवल, दो यात्री), दुपहिया वाहन (ग्रीन व ऑरेंज जोन में चालक के अलावा एक यात्री) की अनुमति रहेगी।
नियमों की करनी होगी पालना-
कलक्टर इन्द्र सिंह राव ने बताया कि सभी के लिए बाहर निकलते समय व कार्यस्थल पर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 5 से अधिक लोगों के जमा होने, सार्वजनिक स्थालों पर थूकने, पान, गुटखा, तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमान, तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेगे, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर व हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
ये नहीं है अनुमत-
कलक्टर इन्द्र सिंह राव ने बताया कि 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार का बाहर निकलना, सभी के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना, होटल, सिनेमा, मॉल, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल व बड़े समारोह, शैक्षिक संस्थाएं, जिम, स्विमिंग पूल, बार, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, समारोह स्थल आदि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं रहेगी।
 

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