कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओ को ही होगी अनुमति

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Published on : 02 Apr, 20 14:04

कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओ को ही होगी अनुमति

 जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 3 से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू में सख्ती के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों एवं वाहनों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए पहले से बने उनके पास मान्य होंगे। अति आवश्यक सेवाओं में शामिल राजकीय कार्यालय के कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के लिए अनुमति होगी।
जिला कलेक्टर ने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, जलदाय, डेयरी, रसद, उपभोक्ता भण्डार, नगर परिषद, कृषि उपज मंडी, नगर विकास न्यास, पेट्रोल पंप, बैंक, मेडिकल स्टोर, गैस एजेंसी, मोबाइल टावर मेंटेनेंस, पशु चारा वितरण आदि से जुड़े उन कार्मिकों व अधिकारियों के पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।
अंतराल में होगी खाद्य सामग्री की सप्लाई
राज्य सरकार की ओर विशेष रूप से लगाए गए आरएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि आवश्यक वस्तुओ की सप्लाई गुरुवार सांयकाल तक कर दी जाएगी। फिर 5 अप्रैल को वार्ड संख्या 1 से 18 व 51 से 55 तक तथा 6 अप्रैल को वार्ड संख्या 19 से 50 में राशन सामग्री सप्लाई की जाएगी। जरूरी है तो 10 व 11 अप्रैल को भी इसी अनुसार व्यवस्था रहेगी।इस दौरान पूर्व में अधिकृत किराना एवं होलसेल दुकाने भी बन्द रहेंगी। अति आवश्यक होने पर सूचना देकर इनसे सप्लाई करवाई जा सकेगी। उपभोक्ता भण्डार को निर्देश दिया गया है कि वह अत्तिरिक्त वाहनों की व्यवस्था रखें जिनसे आवश्यक होने पर सामग्री वितरण करवाया जा सके। आटा चक्कियां इस दौरान बन्द रहेंगी।

डेयरी पहुंचाएगी घर- घर दूध
जिला कलक्टर के अनुसार उक्त अवधि में सरस् डेयरी के 324 बूथों के माध्यम से घर-घर दूध पहुंचाने की व्यवस्था की गई हैं। वार्डवार बूथ के मोबाइल नम्बर की सूची जारी की जा रही है जिन पर सम्पर्क कर आवश्यक दुग्ध का ऑर्डर दिया जाकर होम डिलीवरी ली जा सकेगी। सभी बूथों पर आलू प्याज भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें लोग आवश्यकतानुसार खरीद सकेंगे। कृषि उपज मंडी के वाहन निर्धारित कार्यक्रमानुसार सब्जी उपलब्ध करवाएंगे।
नगर परिषद के जिम्मे सेनीटेशन
जिला कलेक्टर ने परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि क्वारन्टीन एवं होस्पिटल में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। नियमित स्प्रे और सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए। परिषद आयुक्त ने बताया कि 31 मार्च तक पूरे शहर में एक बार सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव कर दिया गया है। दूसरा चरण 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। कलक्टर ने आयुक्त को यह भी निर्देश दिए कि पार्षदों से सम्पर्क में रहते हुए जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करवाएं।    


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