जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना राहत कोष के लिऐ स्थापना खाते में योगदान की अपील

( 20066 बार पढ़ी गयी)
Published on : 01 Apr, 20 09:04

 जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना राहत कोष के लिऐ स्थापना खाते में योगदान की अपील

अग्रिम आदेशों तक बढ़ाई निषेधाज्ञा
 
भीलवाड़ा,  जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर 19 मार्च को जारी आदेश एवं 22 मार्च को जारी संशोधित आदेश के क्रम में जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 मार्च तक लगाई गई निषेधाज्ञा को, अग्रिम आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है।
          जिले में नोबेल कोरेना वायरस कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर, नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोग प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से, निषेधाज्ञा को 31 मार्च रात्रि 12रू00 बजे के बाद से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी किया गया है।

 जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना राहत कोष के लिऐ स्थापना खाते में योगदान की अपील

भीलवाड़ा जिले में कोविद-19 आपदा के कारण जन सहयोग प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कोरोना राहत कोष की स्थापना की है।  उन्होंने आमजन से इस खाते में अधिकाधिक सहयोग की अपील की है।
           भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाए गए खाते में कोई भी नागरिक अपनी ओर से सहायता राशि जमा करवा सकते हैं। खाते का नाम मुख्यमंत्री सहायता कोष जिला कलेक्टर भीलवाड़ा है जिसका खाता नंबर 51092089299 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपालगंज भीलवाड़ा शाखा में खुलवाए गए खाते का आईएफएससी कोड ेइपद0031094 है । इस खाते में नकद या चेक द्वारा भुगतान कर सहायता प्रदान की जा सकती ळें
------------------
कोरोना वायरस लाॅकडाउन अवधि में समाप्त वाहन एवं चालक के सभी दस्तावेज 30 जून तक मान्य
भीलवाड़ा, 31मार्च।सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 मार्च 2020 को जारी पत्र द्वारा परामर्श प्रदान किया गया है कि कोविड-19 के कारण देश व्यापी लाॅक डाउन की स्थिति में समस्त प्रकार के मोटर वाहनों से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जिनकी वैद्यता को उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नहीं बढाया जा सकता है एवं जो दिनांक 01.02.2020 को समाप्त हो चुकी है या 30 जून तक समाप्त होने जा रही है, उन समस्त दस्तावेजों की मान्यता 30 जून, 2020 तक रहेगी। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के तहत वै़द्य माने जायेंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने भी दिनांक 31.03.2020 को सभी आरटीओ/डीटीओ को इसकी पालना हेतु निर्देश जारी कर दिये है।
          जिला परिवहन अधिकारी डाॅ. वीरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में लगे वाहनो ंको कोई समस्या नही आयेगी।
-----------------
स्काउट गाइड जरूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं खाद्य सामग्री
 भीलवाड़ा, 31 मार्च। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य सचिव रविनंदन भनोत के द्वारा कोरोना वायरस के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में, भीलवाड़ा जिले के सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में  स्वेच्छा से सेवा देने वाले 20  सदस्यो के दल का गठन किया गया है ।जिनका व्हाट्सएप ग्रुप ’स्काउट सेवा पथ के राही’ बनाकर रोवर, रेंजर, स्काउटर ,रोवर लीडर को स्वेच्छा से समाज सेवा के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सरकारी निर्देश व प्रशासन के नागरिक सेवाओं के निर्देशों  का आदान-प्रदान  कर  कोरोना वायरस से बचाव  हेतु जन जागरूकता के  प्रयास  कर रहे हैं।
           रोवर, रेंजर अपने- अपने निवास क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं ।व आमजन की समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से संपर्क कर करवाएंगे। अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संदिग्ध की सूचना भी प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। जरूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था में सहयोग हेतु इन सभी के नाम पते मोबाइल नंबर प्रशासन को भिजवाए गए हैं।

महंत पूरणदास ने 51 हजार रुपयों की दी सहायता
 भीलवाड़ा, पूरणदास जी की बगीची के महंत आषुतोष महाराज द्वारा कोरोना आपदा से निपटने के लिये 51 हजार रुपयों नकद राषि मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेष कुमार को सौंपी।
        महंत आषुतोष महाराज ने यह राषि ’मुख्यमंत्री सहायकता कोष जिला कलक्टर भीलवाड़ा’ के खाते में जमा कराने हेतु प्रदान की है।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.