हर वंचित बच्चे के संरक्षण हेतु आयोग सदैव तत्पर - डॉ. पण्ड्या

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Published on : 28 Mar, 20 15:03

लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली आवश्यक सेवाओ में बाल संरक्षण की सेवाओ का  प्रशासन रखे पूरा ध्यान

 हर वंचित बच्चे के संरक्षण हेतु आयोग सदैव तत्पर - डॉ. पण्ड्या

उदयपुर l पुरे राष्ट्र में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन किया गया है l जिसके चलते प्रतिदिन बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए श्रमिक परिवार एवं बाल श्रमिक अपने घरो को लौट रहे है l उदयपुर सम्भाग की सीमा से लगे कई क्षेत्रो से इस प्रकार की सूचना मिलने पर आज राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार के सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने सम्भाग के विभिन्न जिलो की बाल कल्याण समिति एवं आला अधिकारियो से दूरभाष पर चर्चा कर इन बच्चो के बेहतर पुनर्वास के निर्देश दिए l

 

राजस्थान बाल आयोग के सदस्य एवं राजस्थान जे.जे. प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया की आज इन्होने राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को पत्र लिखते हुए गृह मंत्रालय के दिनांक 26 मार्च के आदेश में लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली आवश्यक सेवाओ में बच्चो के लिए संचालित निशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा चाइल्ड लइन -1098 एवं बाल कल्याण समिति को रखने की बात कही l

डॉ. पण्ड्या ने बताया की किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107 अंतर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है l लॉकडाउन के दौरान उक्त अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने थाने क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्यों एवं स्थानों से बाल श्रमिको / बेसहारा बच्चो की जानकारी रखते हुए प्रतिदिन उक्त सुचना सम्बधित जिले के जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए एवं जिला प्रशासन उक्त सूचना राजस्थान बाल आयोग को ताकि इन बच्चो के बेहतर पुनर्वास का कार्य संभव हो पाए l


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