वाहन पास के लिए अधिकारी अधिकृत के आदेश में संशोधन

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Published on : 25 Mar, 20 13:03

वाहन पास के लिए अधिकारी अधिकृत के आदेश में संशोधन

उदयपुर, जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक यात्री वाहन की अनुमति व परमिट जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया था। इस आदेश में आशिक संशोधन करते हुए मेडिकल, राशन, किराणा, पेट्रोल, दूध अन्य आवश्यक सेवाओं को लाने-ले जाने व इन सेवाओं को डोर टू डोर, होम डिलवरी निर्बाध रुप से करने हेतु अतिरिक्त वाणिज्यिक वाहनों व कार्मिकों को पास जारी करने हेतु संबंधित नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, नगर परिषद या पालिका आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी को भी अधिकृत किया गया है।
पूर्व में इस आदेश के तहत आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक यात्री वाहन का उपयोग अथवा सभी प्रकार की अनुमतियों के संबंध में सीमित समय हेतु परमिट, परमिशन जारी करने के लिए जिले में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आरटीओ, डिटीओ तथा पुलिस विभाग में थानाधिकारी स्तर तक के अधिकारी को अधिकृत किया गया था।


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