बढ़ाया निषेधाज्ञा दायरा

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Published on : 21 Mar, 20 08:03

बढ़ाया निषेधाज्ञा दायरा

भीलवाड़ा / भीलवाड़ा शहर में नोवल कोरोना वायरस-19 से संक्रमण फेलने की संभावना तथा मानव जीवन की रक्षा हेतु भीलवाड़ा शहर की संपूर्ण शहरी सीमा क्षेत्रा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा  144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के दायरे को बढ़ाया गया है।  
         जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा शहरी क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों को अपने आवास से बाहर साधारणतया आवागमन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं।  भीलवाड़ा शहरी क्षेत्रा में अवस्थित समस्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर)  शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे,  खाने-पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले थेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकानें एवं फेरीवाले बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां रैली, जुलुस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
          समस्त प्रकार के निजी, भारी एवं हल्के मोटर वाहन का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुपहिया वाहन (Two wheeler) आवश्यक स्थिति में ही आवागमन करेंगे।  निजी बसों एवं रोडवेज बसों के भीलवाडा शहरी क्षेत्रा में प्रवेश पर निषेध रहेगा।  समस्त कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थायें बनाये रखने हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों के आवागमन हेतु कार्मिकों को कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्रा मान्य होंगे एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिग्रहित होंगे।  नगर परिषद के सफाई व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्नि शमन वाहन, परिवहन विभाग द्वारा अनुमत वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
           अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों पर शहरी क्षेत्रा में रुकने पर प्रतिबंध रहेगा।  जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर भीलवाडा शहर के अंदर आने व जाने वाले सभी रास्तों पर Entry point निर्धारित किये जायेंगे जहां चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्त टीम से  बिना Screening कराये बाहरी व्यक्ति शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे न बाहर जा सकेंगे। रेल्वे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की स्क्रिनिंग की जायेगी तथा परिवहन विभाग द्वारा अनुमत सीमित सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से घर तक पहुंचाया जायेगा।  यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।  शहर के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर तथा चिकित्सा सेवाओं से जुडे संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। राशन आदि अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु जिला प्रशासन ने उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से 25 वेन की व्यवस्था की है।  ये वाहन शहर की विभिन्न काॅलोनियों में जायेंगे जिनसे लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी कर सकेंगे।
             समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  प्रबंधन द्वारा साफ-सफाई एवं पूजा अर्चना हेतु अधिकतम 5 व्यक्ति रह सकेंगे।  किसी भी नागरिक द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
                ये आदेश 20 मार्च दोपहर 2 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।                                                          
औद्योगिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंदः
               जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उपश्रम आयुक्त ने जिले के समस्त औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधकों को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव के लिए अपने-अपने औद्योगिक संस्थान आगामी आदेश

तक बंद रखने के निर्देश प्रदान किये हैं। उन्होंने औद्योगिक संगठनों (Industrial organizations) के प्रबंधकों से कहा है कि प्रबंधकीय लापरवाही के कारण यदि किसी भी औद्योगिक संस्थान में कोरोना वायरस संक्रमित कार्मिक/श्रमिक पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  


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