नई दिल्ली । Income Tax विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अगर आपने 31 मार्च, 2020 तक अपने Permanent Account Number (PAN) को Aadhaar से लिंक नहीं कराया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा यानी किसी काम का नहीं रह जाएगा। पैन कार्ड और आधार को लिंक कराने की समयसीमा (time limit) अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब इस काम के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 27 जनवरी, 2020 तक के आंकड़े के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा चुका है। हालांकि, 17.58 करोड़ लोगों ने अब तक अपने पैन को 12 अंक की बॉयोमैट्रिक पहचान संख्या से लिंक नहीं कराया है।