भीलवाडा / अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्राक ने तीन मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर तीनों दुकानदारों का 24 फरवरी से 4 मार्च तक 10 दिनों के लिए अनुज्ञापत्रा निलम्बित कर दिये हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मैसस चिराग मेडिकल स्टोर, खुमानपुरा चैराहा, तहसील करेडा का औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तदृधीन नियमावली 1945 के अंतर्गत दुकान के अनुज्ञापत्रा को निलम्बित कर दिया है। इसी तरह मैसर्स हार्दिक मेडिकल स्टोर, आजाद नगर भीलवाडा एवं मैसर्स श्री भैरुनाथ मेडिकल स्टोर, हाॅस्पीटल रोड, आसीन्द के प्राधिकार पत्रा निलम्बित किये हैं।