भीलवाडा / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजाद खान पठान ने बताया कि प्रत्येक तीन माह में एक किश्त अनिवार्य रुप से जमा की जानी है, अन्यथा उनके खिलाफ नोटिस जारी किये जायेंगे। नोटिस (Notice) के प्रतिउत्तर में यदि ऋण राशि का भुगतान नहीं किया तो ऐसेे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल मे ंलाई जायेगी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर ने जिले के अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) के जिन लोगों को ऋण दिया है उनसे वसूली की प्रक्रिया अब तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि ऋण लेकर चुकाने के विलम्ब के मामले में लोगों के विरुद्ध केस दायर किये जा चुके हैं एवं लगातार चार किश्ते बकाया वाले लोगों की सूची निदेशालय को भिजवाई गई है। उनको अब पेनल्टी (Penalty) के साथ भुगतान करना होगा।
कार्यक्रम अधिकारी सुधीर पीपाडा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया ऋण के चुकाने पर पेनल्टी में छूट का प्रावधान भी है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्रा भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा। समय पर भुगतान करने वाले को अगली बार ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जायेगी।