उपभोक्ता मंच ने एक्सीस बैंक की गलती मान परिवादी को न्याय दिलाया

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Published on : 20 Jan, 20 10:01

उपभोक्ता मंच ने एक्सीस बैंक की गलती मान परिवादी को न्याय दिलाया

जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर प्रथम के समक्ष परिवाद विजय कुमार एक्सिस बैंक, जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर के खिलाफ परिवाद पेश किया जिसमें उपभोक्ता मंच ने एक्सिस बैंक जोधपुर को दोषी करार दिया।

    जिला उपभोकता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर के अध्यक्ष व सदस्य राजाराम सर्राफ के समक्ष परिवादी विजय कुमार के अधिवक्ता सुनील कच्छवाह ने परिवाद में बताया कि परिवादी ने फरवरी १६ में जारी विज्ञान नगर आवासीय योजना में भूखंड हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में आवेदन किया और परिवादी को उक्त आवासीय योजना में भूखंड/आवास संख्या १७५ सेक्टर सी आवंटित किया गया। जिसकी कु कीमत ३,३५,५७४ रूपए बताई गई। कुल कीमत मेलं से २,६०,००० रूपए का भुगतान परिवादी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस से ऋण किया गया औरा शेष राशि का भुगतान परिवादी द्वारा स्वयं द्वारा किया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस द्वारा ऋण राशि चेक संख्या ३६०३८९ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम जारी किया गया। उसके बावजूद भी जोधपुर विकास प्राधिकारण द्वारा दिनांक १७.८.२०१६ को एक पत्र में परिवादी को भूखंड के पेटे बकाया राशि २,६०,००० ब्याज २४,८४७ व शास्ती २६००० रूपए कुल ३,१०,८४७ रूपए जमा कराने की मांग की। जबकि परिवादी द्वारा बकाया राशि २,६०,००० रूपए का भुगतान कर दिया गया था। परिवादी ने जेडीए के कार्यालय में जाकर संफ किया तो पता चला कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस द्वारा जारी चेक को एक्सिस बैंक द्वारा क्लीयर नहीं किया गया । एक्सिस बैंक द्वारा बताया गया कि उक्त चेक तकनीकी त्रुटी से क्लियर नहीं हो पाया और उक्त त्रुटी के संबंध में जोधपुर विकासप्राधिकरण को पत्र लिखकर सूचना दे दी। लेकिन परिवादी द्वारा इस बाबत जोधपुर विकास प्राधिकारण से संफ किया तो उन्होंने राशि जमा करवाई जावे अन्यथा आवंटन निरस्त करने की मांग की। इस पर  परिवादी के अधिवक्ता ने एक्सिस बैंक द्वारा ऋण राशि २.६०.०००/- रूपये के चैक क्लीयर होने की जानकारी प्राप्त हुई इस पर परिवादी ने एक्सिस बैंक से उनकी गलती की वजह से उन्हें ब्याज व शास्ति भुगतान करना पडा है अतः उसे एक्सिस बैंक को देना होगा इस पर बैंक के स्पष्ट मना कर दिया। तब परिवादी ने अपने बैंक खाते के ५१.०००/- रूपये का ऑनलाईन जोधपुर विकास प्राधिकरण के खाते में भुगतान किया इस प्रकार एक्सिस बैंक की गलती के कारण परिवादी को ५०८४७/- रूपये का नुकसान हुआ। एक्सिस बैंक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित पही हुआ।

             मंच के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम सर्राफ ने सभी के अधिवक्ताओं की बहस सुन कर और दस्तावेजों का अवलोकन कर अप्रार्थी संख्या तीन एक्सिस बैंक के विरूद्ध स्पष्ट रूप से सेवा की कमी का मामला माना गया और एक्सिस बैंक, जोधपुर के खिलाफ परिवादी स्वीकार कर आदेश दिया कि एक्सिस बैंक जोधपुर निर्णय की तारीख से एक माह के भीतर परिवादी को ५०८४७/- रूपये मय दिनांक   २६.०९.१६ से ता अदायगी तक ९ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करे। इसके अलावा परिवादी को मानसिक, शारिरिक व आर्थिक क्षति एवं परिवाद व्यय पेटे सम्मिलित रूप से एक मुश्त १५०००/- रूपये की राशि भी अदा करें।


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