नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रर (एनपीआर) अपडेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आधार, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। वहीं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने एनपीआर के ‘एच्छिक’ और ‘वैकल्पिक’ पर फैले असमंजस को दूर करते हुए ये जानकारी दी है।