सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी

( 7292 बार पढ़ी गयी)
Published on : 15 Jan, 20 09:01

सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी

सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगी। यह जानकारी देते हुए खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार  अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में कल अधिसूचना जारी करेगी। उन्‍होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद आभूषण निर्माताओं को अगले साल 15 जनवरी 2021 तक इस आदेश का पालन करने का समय दिया जायेगा। उन्‍होंने कहा कि अब हॉलमार्क किये हुए स्‍वर्ण आभूषण चौदह कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की तीन श्रेणियों में उपलब्‍ध होंगे।
श्री पासवान ने कहा कि यह नई प्रणाली आभूषण निर्माण की व्‍यवस्‍था में भ्रष्‍टाचार और अनियमितताओं को समाप्‍त करेगी। साथ ही हॉलमार्किंग से उपभोक्‍ताओं के हितो की रक्षा हो पायेगी।
श्री पासवान ने कहा कि इस समय देश के 234 जिलों में 892 एस्‍सेइंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में देश में ऐसे और अधिक केंद्र खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत सभी आभूषण निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में अपना पंजीकरण कराना होगा।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.