उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के 17 विधायकों की अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखा है लेकिन उन्हें पांच दिसम्बर को होने वाले उपचुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने आज अध्यक्ष के आदेश के उस हिस्से को खारिज कर दिया है जिसमें 15वीं कर्नाटक विधानसभा के अंत तक विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था।
शीर्ष न्यायालय के इस फैसले से अयोग्य विधायकों का पांच दिसम्बर को कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव लडने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि इस चुनाव में अयोग्य घोषित किए गए विधायक चुनाव जीतते हैं तो वे मंत्री या लोक अधिकारी हो सकते हैं।