आरबीआई ने विदेशी, निजी, लघु वित्त, भुगतान बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ के लिए मुआवज़े के दिशा-निर्देश जारी किए

( 25235 बार पढ़ी गयी)
Published on : 06 Nov, 19 09:11

आरबीआई ने विदेशी, निजी, लघु वित्त, भुगतान बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ के लिए मुआवज़े के दिशा-निर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी, निजी, लघु वित्त, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए मुआवज़े के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नकदी घटक को 67 प्रतिशत पर रखा गया है।
 रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर वैरिएबल पे, फिक्स्ड पे की 200 प्रतिशत तक है, तो इसका कम से कम 50 प्रतिशत नॉन-कैश में होना चाहिए। 200 प्रतिशत से अधिक वेरिएबल पे की स्थिति में इसका 67 प्रतिशत गैर-नकद उपकरणों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए।
 एक अधिसूचना में, आरबीआई ने कहा कि बैंकों को अपने सभी कर्मचारियों को कवर करते हुए एक व्यापक क्षतिपूर्ति नीति तैयार करने के साथ ही स्थिति की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि नए दिशा-निर्देश अगले साल अप्रैल से प्रभावी होंगे।
   आरबीआई ने यह भी कहा कि वह चाहता है कि यदि एनपीए या परिसंपत्तियों के निर्धारण में किसी प्रकार की गड़बड़ी जनता के लिए जारी अधिसूचना की निर्धारित सूचना से अधिक हो जाती है, तब उस स्थिति में बैंक को पुराने स्तर पर वापस लाएं। शाखा के रूप में काम करने वाले विदेशी बैंकों को हर वर्ष अपने प्रधान कार्यालयों से आरबीआई को एक घोषणा देनी होगी, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि देश में काम करने वाले इन बैंकों की क्षतिपूर्ति संरचना वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और मानकों के अनुरूप है।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.