मोटरवाहन दुर्घटना के मामलों में १३ लाख ७५ हजार रूपये के राजीनामा तय

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Published on : 14 Sep, 19 04:09

बीमा कम्पनी का आमजन को सुलभ न्याय दिलाने हेतु सकारात्मक प्रयास

मोटरवाहन दुर्घटना के मामलों में १३ लाख ७५ हजार रूपये के राजीनामा तय

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज न्यायालय एम.ए.सी.टी. प्रतापगढ परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार मेहता की सहभागीता में न्यायालय द्वारा चिन्हि्त मामलों के निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पिडत पक्षकारों को शिघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करा घटना/दुर्घटना में घायल व मृतक के परिवारजनों का क्षतिपूर्ति राशि पर वार्ता कर राशि तय की गई।

        लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश महेन्द्र कुमार मेहता ने लोक अदालत के उद्देश्य व पक्षकारों को सही, सुलभग न्याय के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बीमा कम्पनी के अभिभाषक सिद्धार्थ मोदी से इस पुनित कार्य में सकारात्मक सहयोग देने एवं दुर्घटना में पीडत पक्षकारों व उनके परिवारजन को उनके वाजिब हक से लाभांवित करने में सकि्रय भुमिका निर्वहन करने व लोक अदालत को सार्थक करने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री मोदी द्वारा पक्षकारो को लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाने व पीडित परिवार पर घटना-दुर्घटना से आर्थिक बौझ होता है, उसकी पुर्ति हेतु व पुनः सयमित जीवन चालु हो जाने हेतु राजीनामा करने की बात कही तथा लोक अदालत को एक उत्सव के रूप में मनाने हेतु प्रोत्साहित किया। 

        दुर्घटना में आहत पक्षकार एवं उनके परिवारजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की सकारात्मक सोच के साथ लोक अदालत में बडे ही आत्मीयता से एवं सहज भाव से बीमा कम्पनी प्रतिनिधि एवं पीडत पक्षकारों के बीच मध्यस्ता कर कई मामलों में सुनवाई करते हुए कुल १३ लाख ७५ हजार रूपये के सहमति प्रस्ताव तैयार कर तय किये गये।

         लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा को सफल बनाने हेतु न्यायाधीश द्वारा बीमा कम्पनी प्रतिनिधि व अधिवक्ता सिद्धार्थ मोदी, रामलाल मीणा आहत पक्षकार प्रतिनिधि व अधिवक्ता अशोक राठौड, मुरली चौधरी, ईश्वर गायरी, अशोक कुमावत, एम एस चौहान, इत्यादी अधिवक्ता व न्यायालय कर्मचारी प्रदीप शर्मा, पवनसिंह, विनोद गवारीया शाकिम शाह, भूपेन्द्रसिंह देवडा व ज्योति जैन के सराहनीय सहयोग पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर न्यायाधीश मेहता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक १४.०९.२०१९ को भी राजीनामा वार्ता हेतु सभी अभिभाषकगण व पक्षकारों को कहा गया।


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