नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को कानूनी चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा से कहा कि अनुच्छेद 370 पर केंद्र के कदम के खिलाफ उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्हें दोबारा याचिका दायर करने के लिए कहा।