जिला न्यायालय ने दिया अनूठा आदेष

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Published on : 03 Jun, 19 10:06

पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और पेड़ो से स्नेह पैदा करने की पहल के चलते मुलजिम एक माह में 270 आंवले के पेड़ लगायेगें

जिला न्यायालय ने दिया अनूठा आदेष

आज के दिन जिला न्यायालय में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और पेड़ो से स्नेह पैदा करने से संबंधित सन्देष समाज में प्रसारित हो जिसके चलते जिला एवं सेषन न्यायाधीष राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने अनूठे अन्दाज के चलते वर्तमान समय में पर्यावरण की सुरक्षा आम जन जीवन का महत्वपूर्ण दायित्व निरूपित करते हुए अभियुक्तगणों को जमानत की सुविधा देते हुए उनकी शर्ते भी अनूठी ही देखने को मिली कि अभियुक्तगणों ने 27 पेड़ो को काटा उसके एवज में एक माह में कुल 270 आवंले के पेड़ लगायेगें और लगाये पेड़ो के संबंध में प्रत्येक तीन माह के अन्तराल में पेड़ो के जीवित होने के प्रमाण स्वरूप जी.पी.एस. फोटोग्राफी विचारण न्यायालय में पेष करेगें को स्वयं वन विभाग को भी पेड़ो की वास्तविक व भौतिक जांच करने हेतु अधिकत किया।

प्रेस संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार आज धारा 41,42 वन अधिनियम एवं धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत बजरंगगढ निवासी अभियुक्तगण रामा उर्फ रामलाल तेली, जसवन्त धोबी, दिनेष तेली व मोहम्मद हूसैन के जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान जिला एवं सेषन न्यायाधीष-राजेन्द्र कुमार शर्मा ने पर्यावरण के प्रति सजगता का सन्देष उनके आदेष में देखने को मिला जिसके तहत न्यायालय द्वारा अपने आदेष में अभियुक्तगण द्वारा वन विभाग की ओर से बड़ी राजकीय राषि व्यय करते हुए लगाये गये खेर के पेड़ो का संरक्षण एवं पालन पोषण करते हुए बड़ा किया था जिसे अभियुक्तगण द्वारा काट कर पर्यावरण को नुकसान पहूंचाना मानते हुए आपराधिक उद्धेष्य से पर्यावरण को नुकसान पहूंचाने के मामलों में आरोपित को जमानत की सुविधा प्रदान के बिन्दू पर विचार करने से पूर्व  पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और पेड़ो से स्नेह पैदा करने से संबंधित सन्देष समाज में प्रसारित के उद्धेष्य से बजरंगगढ निवासी अभियुक्तगण रामा उर्फ रामलाल तेली, जसवन्त धोबी, दिनेष तेली व मोहम्मद हूसैन की जमानत स्वीकार करते हुए आदेष दिया।

जमानत की शर्ते --

अभियुक्त रामा उर्फ रामलाल अपनी आराजी में आज से एक माह की अवधि में कुल 270 आवंले के पेड़ लगाकर लगाये गये पेडों की जी.पी.एस. फोटोग्राफी करते हुए एक माह में विचारण न्यायालय में पेष करेगे।
अभियुक्त रामा उर्फ रामलाल लगाये गये पेड़ो के संबंध में प्रत्येक तीन माह के अन्तराल में पेड़ों के जीवित होने के प्रमाण स्वरूप जी.पी.एस. फोटोग्राफी विचारण न्यायालय में पेष करेगें।
वन विभाग को भी लगाये गये पेड़ो की वास्तविक एवं भौतिक जांच करने हेतु  अधिकृत किया।

मामलें का संक्षिप्त विवरण--  

क्षैत्रीय वन अधिकारी की ओर से 20.03.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में लकड़ी कटाई होने की सुचना पर गन्धेर राडी के वहां 5-7 व्यक्ति वृक्षारोपण की खायी को खुर्द-बुर्द करते हुए 1997 में किये गये वृक्षाने अपना नाम दिनेष बताया और मौके से हेण्ड कटर लकडी काटने का व लकडी के टुडे ट्रोली में भरे पाये  जो छोटे बडे खेर के कुल 27 पेड़ काट कर राजकीय सम्पति को नुकसान पहूंचाया  इस पर थाना प्रतापगढ़ में  अन्तर्गत धारा 41,42 वन अधिनियम एवं धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीष जारी है। 


साभार :


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