नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बसपा के नव-निर्वाचित सांसद अतुल राय को बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से सोमवार को इंकार कर दिया। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के बलात्कार का आरोप है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं।